निदेशक व प्रबंध निदेशक के खिलाफ गैर जमानती वारंट

निदेशक व प्रबंध निदेशक के खिलाफ गैर जमानती वारंट


 

बस्ती। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अंबरीश त्रिपाठी की अदालत ने गुजरात के एमबी ओमनी प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड अहमदाबाद के निदेशक व प्रबंध निदेशक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कंपनी के इन दोनों अधिकारियों ने प्रोपराइटर प्रभाकर से गिट्टी व डस्ट की 35.89 लाख की आपूर्ति ली थी, जिसके एवज में अलग-अलग चेकों से भुगतान किया था। इस चेक को जब कंपनी ने एसबीआई की पीबीबी शाखा में भुगतान के लिए लगाया तो सभी चेक बाउंस हो गए। बैंक ने खाते में धन न होने का लिखित देकर चेक वापस कर दिया।
मे. भारत इंटरप्राइजेज भैंसहिया ने उक्त कंपनी के निदेशक वृंदावन चंद्रभान पांडेय व एमडी मथुरा प्रसाद पांडेय के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दाखिल किया। जिसमें कहा कि परिवादी की फर्म गिट्टी व डस्ट की आपूर्ति करती है। कंपनी के प्रबंध निदेशक ने परिवादी से गिट्टी व डस्ट की आपूर्ति का आर्डर दिया। जिसे समय पर कंपनी को उपलब्ध करा दिया गया। इस आपूर्ति माल की देयता 35.89 लाख रुपये का बिल फर्म ने भेज दिया। इसके बाद निदेशक एमबी ओमनी ने अलग-अलग तिथियों में फर्म के नाम से सात चेक दे दिया। सभी चेक प्राप्त करने के बाद परिवादी ने उसे अलग-अलग तिथियों में बैंक में प्रस्तुत किया। जमा की तिथि पर ही बैंक ने एक पत्र के साथ खाते में धन नहीं है का उल्लेख करते हुए वापस कर दिया। चेक बाउंस होने के कारण परिवादी का भुगतान नहीं हो सका। परिवादी ने एमबी ओमनी के निदेशक व प्रबंध निदेशक के खिलाफ चेक बाउंस होने के बाद नोटिस भेजा, मगर इस पर उक्त जिम्मेदारों ने रकम भुगतान नहीं किया। इसके बाद परिवादी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सभी तथ्यों के अवलोकन के बाद निदेशक वृंदावन चंद्रभान पांडेय व प्रबंध निदेशक मथुरा प्रसाद पांडेय के खिलाफ धारा 138 एनआई एक्ट के अपराध के विचारण के लिए सम्मन किया। आरोपियों के हाजिर न होने पर कोर्ट ने पहले वारंट फिर गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने आरोपियों को 10 दिसंबर तक न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।