बिना अस्थाई/स्थाई पंजीकरण के वाहन के्रता को वाहन न दें

बस्ती 19 दिसंबर 19 , केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 42 व मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोई डीलर (वाहन विक्रेता) अपने वाहनों को के्रता को तब तक नही देगा, जबतक की वाहन का अस्थाई/स्थाई पंजीकरण न हो जाय। जिले के सभी वाहन डीलर्स को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अरूण चैबे ने बताया कि कतिपय डीलर्स द्वारा इस नियम का उलघंन किया जा रहा है, जिससे कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है।
उन्होने सभी डीलर्स को निर्देशित किया है कि बिना अस्थाई/स्थाई पंजीकरण के वाहन के्रता को वाहन न दें।