बस्ती 03 फरवरी 2020 जिला मजिस्टेªट आशुतोष निरंजन ने भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 जनपद में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। शान्ति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत यह प्रतिबन्धात्मक आदेश दिनाॅक 03.02.2020 से 15.03.2020 तक लागू रहेगा।
जनपद में ऐसे हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाइ व्यक्ति जो अन्य देशों से आकर निवास कर रहे है, उन्हें नागरिकता का अधिकार दिये जाने के संबंध में पारित अधिनियम के पक्ष व विरोध में जगह-जगह धरना/प्रदर्शन से शान्ति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा दिनाॅक 09.02.2020 को संत रविदास जयन्ती तथा 18.02.2020 से हाई स्कूल/इण्टर मीडिएट यूपी बोर्ड की संयुक्त परीक्षा 2020 प्रारम्भ हो रही है। दिनाॅक 21.02.2020 को महा शिवरात्रि एवं 09.03.2020 से 11.03.2020 तक होली का पर्व मनाया जायेंगा। त्योहारों/पर्वो को निर्विवाद एवं शान्तिपूर्ण ढंग से मनाये जाने तथा आपस में भाई-चारा, साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखने के लिए असामाजिक तत्वों द्वारा दंगा फसाद आदि को रोकने के उद्देश्य से जनहित में तत्काल प्रभाव से धारा-144 प्रतिबन्धात्मक आदेश 03 फरवरी 2020 से 15 मार्च 2020 तक लागू रहेगा।
15 मार्च 2020तक जिले में फिर से लगी धारा 144