बस्ती। जिले में कोविड 19 संक्रमण को रोकने के लिए और शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के विशेष प्रतिबंध लगाना जरूरी है। जिसमें पूरे जिले 17 मई तक धारा 144 लागू रहेगी। मंगलवार देेररात डीएम आशुतोष निरंजन ने लोगो को राहत देने वाली आदेश जारी किया है।
पहले से अधिकृत दुकानों को सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। पहले यह समय सीमा सिर्फ दोपहर दो बजे तक थी। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें और गोदाम मेडिकल, किराना ,सब्जी, फल, खाद, बीज, कृषि उपकरण ,पशु आहार की दुकानें सम्मिलित होगी । जो सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी। और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। और बैंकिंग प्रतिष्ठान सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक खुलेंगे। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नही कराने पर पकड़े जाने पर मुकदमा दर्ज कर जुर्माना भी लगाया जाएगा ।
- समस्त स्कूल कॉलेज शैक्षिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान पूर्णता बंद रहेंगे ।
-सिनेमा हॉल -शॉपिंग मॉल, जिम ,खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क,थिएटर , सभागार, अन्य स्थान पूर्णता बंद रहेंगे।
-समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन ,शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम एवं सामूहिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा ।
-समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल,आम लोगो के लिए बंद रहेगें।धार्मिक जुलूस निकलने पर प्रतिबंध रहेगा।
- पाईवेट चिकित्सा क्लिनिक खोलने के साथ सोशल डिसटेसिंग और अन्य बचाओ सुरक्षा अपनाने की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार पर दी जा सकती है। जिसके लिए डीएम कार्यालय से स्वीकृत लेना अनिवार्य होगा।
- आम लोगो आवश्यक काम के लिए जिले की सीमा कें अंदर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक आ जा सकते है। उसके बाद प्रतिबंध रहेगा।
-जिले के बाहर जाने के लिए डीएम कार्यालय से अनुमति लेना आवश्यक होगा।
-पाईवेट वाहन चार पहिया पर ड्राइवर को छोड़कर अधिकतम दो यात्री और मोटर साइकिल पर एक व्यक्ति पीछे बैठ कर आ जा सकता है।
इसी के साथ जिले में कहीं भी पान-बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू की दुकान, नाई सैलून की दुकानें, रेस्टोरेन्ट, ढाबे, चाय, की दुकानें खोलने पर प्रतिबंध है।
सभी को सोशन डिस्टेंस का पालन और मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करके बाहर निकलेगें।