बस्ती 19 मई 2020 , कोविड-19 महामारी में लाकडाउन के दौरान सामाजिक दूरी बनाये रखने की दृष्टि से तथा रोकथाम एंव बचाव को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया है।
उन्होने निर्देश दिया है कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य देख-भाल सेवा कर्मी के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया हिंसात्मक कार्य अथवा किसी भी प्रकार की सम्पत्ति की छति पहुॅचाने वाला व्यक्ति महामारी अध्यादेश 2020 के अधीन दण्डित होंगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल अथवा घर से बाहर मुखावरण (मास्क), गमछा, रूमाल, दुपट्टा/स्कार्फ न पहनने या थूकने पर व्यक्ति को प्रथम एवं द्वितीय बार के लिए रू0 100 तथा तृतीय एवं प्रत्येक अनुवर्ती के लिए रू0 500 जुर्माना से दण्डित किया जायेंगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसा व्यक्ति जो कोविड-19 से पीड़ित न हो, उसके द्वारा लाकडाउन का उल्लघंन किए जाने पर प्रथमबार के लिए न्यूनतम रू0 100 से अधिकतम रू0 500 तक जुर्माना से दण्डित किया जायेंगा। द्वितीयबार लाकडाउन का उल्लघंन करने पर जुर्माना रू0 500 से लेकर रू0 1000 तक हो सकता है।
उन्होने यह निर्देश दिया है कि दो पहिया वाहन से पिछली सीट पर यात्रा करने पर प्रथमबार के लिए जुर्माना रू0 250 तथा द्वितीयबार के लिए रू0 500 और तृतीयबार के लिए रू0 1000 निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही तृतीयबार के बाद वाहन चलाने का लाईसेन्स निरस्त/निलम्बित किया जा सकता है, परन्तु विशेष आवश्यक परिस्थित में कार्यपालक मजिस्टेªट की अनुमति से दो व्यक्ति उस दशा में यात्रा कर सकेंगे कि पिछे बैठे व्यक्ति को हेलमेट, मास्क व ग्लब्स अनिवार्य रूप से लगाये हों।
उन्होने निर्देशित किया है कि उक्त समस्त मामलों में जुर्माना प्रशामित किए जाने की शक्ति संबंधित न्यायालय या कार्यपालक मजिस्टेªट या ऐसे पुलिस अधिकारी जो चालान करने वाले पुलिस अधिकारी की श्रेणी से उपर के हो किन्तु निरीक्षक की श्रेणी सेे नीचे के न हो, में निहित होगी।