मण्डी में स्थापित गेहूॅ क्रय केन्द्रो पर जनपद का कोई भी किसान अपना गेहूूॅ ले जाकर बेच सकेंगा- जिलाधिकारी

 बस्ती 02 अप्रैल 2021 , मण्डी में स्थापित गेहूॅ क्रय केन्द्रो पर जनपद का


कोई भी किसान अपना गेहूूॅ ले जाकर बेच सकेंगा। उक्त जानकारी जिलाधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने दी है। उन्होने बताया कि मण्डी स्थल से बाहर क्रय केन्द्रों का राजस्व गाॅव से सम्बंद्धीकरण किया गया है। इन क्रय केन्द्रों पर सम्बद्ध राजस्व गाॅव के किसान से ही गेहूॅ खरीद की जायेंगी।

   उन्होने बताया कि गेहूॅ खरीद 15 जून तक की जायेंगी। गेहूॅ क्रय केन्द्र प्रातः 09.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक खुले रहेंगे। उन्होने कहा कि वर्ष 2021-22 में गेहूॅ खरीद में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रू0 प्रति कुन्तल का भुगतान किया जायेंगा।
 उन्होने बताया कि जनपद में समस्त 125 गेहॅॅॅू क्रय केन्द्र संचालित है, जिसमें खाद्य विभाग के 14, पी0सी0एफ0 के 87, यू0पी0पी0सी0यू0 के 22, कृषि उत्पादन मण्डी समिति बस्ती के 01 एवं भारतीय खाद्य निगम बस्ती के 01 क्रय केन्द्र है। उन्होने सभी क्रय केन्द्र प्रभारियों को निर्देशित किया है कि जनपद में सभी क्रय केन्द्रों को क्रियाशील कराते हुए खरीद प्रारम्भ करायी जाय तथा किसानों का एम0एस0पी0 पर क्रय सुनिश्चित किया जाय।
  उन्होने निर्देश दिया है कि गेहूॅ क्रय केन्द्रों पर तैनात नोडल अधिकारी प्रत्येक क्रय केन्द्र पर उपस्थित रहकर सुनिश्चित करें कि तौल वास्तविक किसानों से ही की जा रही है तथा गेहूॅ खरीदते समय साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाय ताकि भारतीय खाद्य निगम में गेहूॅ सम्प्रदान करते समय समस्या न हो।
  उन्होने कहा कि ई-पाप (इलेक्ट्रानिक प्वाइन्ट आफ परचेज) मशीन के माध्यम से गेहूॅ खरीद की जायेंगी। ई-पाप से किसानों के बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा गेहूॅ खरीद की जायेंगी। किसान के स्वयं उपस्थित न होने की दशा में किसान द्वारा पंजीकरण के समय अपने पंजीकरण प्रपत्र में दिये गये परिवार के सदस्य का बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण कराते हुए गेहूॅ क्रय किया जायेंगा। किसानों को ई-पाप से प्राप्त पर्ची गेहूॅ क्रय की उपलब्ध करायी जायेंगी।
   उन्होने कहा कि क्रय केन्द्रों पर इलेक्ट्रानिक काटा, नमी मापक यंत्र, छलना, विनोइंग फैन आदि आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय एवं अभिलेखो के रख-रखाव  हेतु टोकन पंजिका, निरीक्षण पंजिका, शिकायत पंजिका, रिजेक्शन रजिस्टर, क्रय तकपट्टी, क्रय पंजिका, स्टाक रजिस्टर, बोरा रजिस्टर, टी0सी0 डी0सी मूवमेण्ट चालान आदि गेहूॅ क्रय केन्द्रों पर उपलब्धता भी सुनिश्चित किया जाय।
   उन्होने बताया कि किसान अपना पंजीयन बिेण्नचण्हवअण्पद पर करा कर किसी भी निकटतम क्रय केन्द्र पर अपना गेहॅॅू बेंच सकते है। गेहूॅ यदि मानक के अनुसार नही पाया जाता है तो अस्वीकृत किए जाने की प्रक्रिया आनलाईन पोर्टल पर एवं रिजेक्शन रजिस्टर में की जायेंगी।